नशा तस्करी करने के मामले में दोषी को 4 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
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HNN/कांगड़ा
विशेष न्यायाधीश नीतिन कुमार की अदालत ने नशा तस्करी करने के मामले में दोषी को चार साल के कारावास सहित 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी की पहचान अजय शर्मा उर्फ सोनू गांव मट उमरा डाॅ. मैरा वणी तहसील रक्कड़ जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, 21 जून, 2019 को पुलिस थाना देहरा की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी से 5.42 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और चार साल के कारावास सहित 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।