लगेज पॉलिसी के तहत बसों में बिना बिल के सामान ले जाने पर लगी रोक
HNN/ शिमला
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब लगेज पॉलिसी के तहत सामान ले जाने के लिए परिचालकों को सामान का बिल देना होगा। बता दें 50,000 से अधिक कीमत के सामान के साथ ई-वे बिल देना अनिवार्य होगा।
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निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि बिना जरूरी औपचारिकताओं के यदि सामान भेजता है और आबकारी विभाग की टीमें सामान जब्त कर लेती हैं तो निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग निगम की बसों में सामान भेज रहे हैं।
निगम प्रबंधन ने आय में बढ़ोतरी के लिए लगेज पाॅलिसी लागू की है। योजना लागू होने के बाद निगम की मासिक आय करीब एक करोड़ रुपए तक बढ़ गई है।
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