HNN/ नाहन
जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी कर श्री महामाया बालासुंदरी आश्विन नवरात्र मेला, जोकि त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, के दौरान मेला परिसर त्रिलोकपुर एवं कालाअंब पुलिस थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है। मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पाबंदी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत लगाई गई है।
आदेशानुसार, मेला अवधि के दौरान नारियल चढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। मेला अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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