उच्च न्यायालय ने डीजीपी संजय कुंडू व एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के दिए निर्देश…..
HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय ने डीजीपी संजय कुंडू व एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पालमपुर कांगड़ा के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें पदमुक्त किया गया है।
बता दें कि कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू पर आरोप लगाए कि उन्होंने उसे किसी विशेष मकसद से फोन किया। निशांत शर्मा ने बताया कि डराने-धमकाने के इरादे से पहले उन्होंने उसे किया और फिर अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग कर मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद आज उच्च न्यायालय में डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई।
हिमाचल उच्च न्यायालय ने कारोबारी निशांत शर्मा द्वारा संजय कुंडू पर लगाए गए आरोपों और एसपी कांगड़ा द्वारा संतोषजनक जांच न किए जाने पर दोनों को पद से हटाने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी और एसपी कांगड़ा को किसी दूसरी पोस्ट पर शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।