उप-चुनाव में मतदान के लिए इन दो जिलों में इस दिन होगा सवैतनिक अवकाश…..
HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन की नगर पंचायत अर्की के नगर परिषद वार्ड नंबर 2 मियांपुर और राजधानी शिमला की नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नंबर 6 छावनीवीर हॉस्पिटल में होने वाले उप-चुनावों के चलते 5 नवंबर, 2023 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता द्वारा दी गई है।
उन्होंने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश होगा।
उन्होंने बताया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। उन्होंने कहा कि विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
