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कस्टोडियल डेथ के मामले में पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत आठ दोषी करार

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 18 Jan 2025 • 1 Min Read

सीबीआई जांच में चर्चित गुड़िया मामले में आरोपी बनाए गए सूरज की थर्ड डिग्री टॉर्चर से हुई थी मौत

देश भर में चर्चित हुए हिमाचल प्रदेश के गुड़िया कांड में आरोपी सूरज की कस्टडी में हुई हत्या के मामले में शनिवार को फैसला आ गया है।

चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा पूर्व आईजी जहूर जैदी सहित तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह asi दीपचंद शर्मा,HFC मोहनलाल सूरत सिंह हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद सहित कांस्टेबल रंजीत संचिता को दोषी करार दिया गया है।
सजा का फैसला कब किया जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।

बता दे की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिमला से कैसे को चंडीगढ़ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।


सीबीआई द्वारा 52 गवाह बनाए गए थे जिनकी गवाही के बाद माननीय अदालत ने माना कि सूरज की मौत कस्टडी में पिटाई के कारण हुई थी। सूरज की मौत 18 जुलाई 2017 को पुलिस कस्टडी में हुई थी।

बता दें कि सूरज वह व्यक्ति था जिसे गुड़िया केस में शिमला पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया गया था। वही गुड़िया के परिजन मुख्य आरोपी को लेकर जांच से खुश नहीं थे। बरहाल अब यह देखना है कि इस मामले में माननीय अदालत कितनी सजा सुनाती है।