कांगड़ा में म्युनिसिपल चुनाव के तहत 28 मार्च को वार्ड आरक्षण ड्रा, प्रशासन ने जारी किया कार्यक्रम विवरण
Himachalnow / धर्मशाला
नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत कांगड़ा जिले में विभिन्न नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण का ड्रा 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की जानकारी दी है।
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ड्रा प्रक्रिया का आयोजन और समय
हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल चुनाव नियम, 2015 के नियम 10 के अंतर्गत नगर परिषद नगरोटा बगवां, कांगड़ा, बैजनाथ पपरोला, देहरा, नूरपुर, ज्वालामुखी, ज्वाली तथा नगर पंचायत खुंडियां, कोटला, नगरोटा सूरियां और शाहपुर के वार्डों के आरक्षण हेतु ड्रा 28 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि यह ड्रा प्रक्रिया प्रातः 11 बजे उपायुक्त कार्यालय के कक्ष संख्या 823 में संपन्न होगी, जहां संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
नोटिस और सूचना व्यवस्था
इस संबंध में जारी आधिकारिक नोटिस को उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यालयों में भी इसे सार्वजनिक रूप से लगाया जाएगा, ताकि क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों को समय रहते पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके और वे प्रक्रिया से अवगत रह सकें।
पारदर्शिता और उपस्थिति सुनिश्चित
प्रशासन के अनुसार ड्रा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इसमें नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कम से कम तीन प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारी भी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे, ताकि सभी चरणों का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी प्रतिभागी प्रक्रिया के दौरान सहयोग बनाए रखें, जिससे ड्रा कार्यवाही सुचारु रूप से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जा सके।