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गैर इरादतन हत्या के मामले में ट्रक चालक को दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

PARUL | 16 नवंबर 2023 at 9:35 pm

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HNN/बिलासपुर

जिला बिलासपुर में सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ट्रक चालक को दो साल की सजा सुनाई है। दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 6500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी की पहचान राज कुमार निवासी गांव ढमरोल तहसील भोंरज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। बता दें कि मामला 10 मार्च 2018 का है जब राज कुमार रात को ट्रक लेकर बिलासपुर के गरामोड़ा स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा था। उसने वहां टोल चुकाया, लेकिन रसीद के संबंध में कुछ विवाद हो गया।

जब वह टोल बैरियर से बाहर निकल रहा था, तो उसने ट्रक को पीछे किया और टोल बैरियर के बूथ को टक्कर मार दी। इस दौरान उसने एक अन्य चालक जो टोल बैरियर पर खड़ा था, उसे कुचल दिया। जिसके बाद राज कुमार मौके से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे करीब 3 घंटे के भीतर पकड़ लिया। जिसके बाद राज कुमार के खिलाफ कोट कहलूर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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जब पुलिस ने आरोपी की मेडिकल जांच कराई तो खून और मूत्र में शराब की मात्रा पाई गई। जिसके बाद मामला अदालत में दायर किया गया। जहां अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ 13 गवाह पेश किए। अदालत ने तर्कों पर विचार करने के बाद आईपीसी की धारा 304-एए के तहत दो साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

आईपीसी की धारा 279 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एमवी एक्ट की धारा 187 के तहत तीन माह का साधारण कारावास और 500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न देने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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