HNN/मंडी
जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष जज सुंदरनगर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को चार साल के कठोर कारावास सहित 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान हरप्रीत उर्फ हैपी, विपिन कुमार, अमनदीप तथा भुपिंद्र सिंह निवासी नवांशहर पंजाब के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला वर्ष 2016 का है जब पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम यातायात चैकिंग को लेकर पुंघ बैरियर पर नाकाबंदी पर मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से आ रही एक कार की चैकिंग के दौरान पिछली सीट पर रखे लिफाफे को चैक किया तो उसमें 316 ग्राम चरस पाई गई। कार में चार लोग बैठे हुए थे।
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पुलिस द्वारा कार में बरामद चरस को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई और चारों युवकों को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। उन्होंने बताया कि दोष साबित होने पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने चारों दोषियों को चार साल के कठोर कारावास सहित 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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