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चिट्टा तस्करी के दोषी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL | 28 अप्रैल 2024 at 12:55 pm

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HNN/कांगड़ा

जिला कांगड़ा में विशेष न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने चिट्टा तस्करी के दोषी को 4 वर्ष के कारावास सहित 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान राजिन्द्र सिंह राणा (54) निवासी सुक्की चोई बहादुरपुर, नारायण नगर तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। उपजिला न्यायवादी देहरा संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि 3 दिसम्बर, 2019 को देहरा के एएसआई गुरदेव अपनी टीम के साथ तलापड़ा धजाग में गश्त पर थे। इस दौरान टीम ने एक आल्टो कार के चालक को जांच के लिए रुकने का इशारा किया लेकिन चालक राजिन्द्र सिंह राणा मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने आरोपी को रोकने के बाद कार की तलाशी ली तो उसमें से 5.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

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आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। कोर्ट में पहुंचे मामले में गवाहों के बयानों व रासायनिक प्रशिक्षणों के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उक्त सजा सुनाई गई।

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