HNN/शिमला
रामपुर बुशहर की अदालत ने चिट्टे के आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी प्रताप सिंह, मुनीष नेगी, और निशान्त नेगी को यह सजा सुनाई गई है।
पुलिस ने 27 नवम्बर 2019 को शिंगला बाईफ्रक्शन में नाकाबन्दी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 33 ग्राम हैरोइन/चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया और अदालत में 9 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने बताया कि यह फैसला न्यायसंगत है और आरोपियों को सजा मिलना जरूरी था।
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