HNN/ऊना
जिला ऊना में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर दो अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल के कारावास सहित 12 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि मार्च 2018 में पीड़ित संजीव कुमार पुत्र सुखदेव सिंह निवासी स्वाणा जिला कांगड़ा ने आरोपी को आठ लाख रुपये में एक बस बेची। जिसके बदले में उसने दो लाख और छह लाख रुपए का चेक दिया था। पीड़ित ने जब चेक को अपने पीएनबी भरवाईं शाखा में लगाया तो दो लाख रुपये का चेक कैश हो गया, लेकिन छह लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया।
जिसके बाद पीड़ित ने वकील के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया। लेकिन पैसा न मिलने पर उसने मामला अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त कारावास और जुर्माना की सज़ा सुनाई।

