ज़िला में कोविड-19 से सम्बन्धित सभी दिशा-निर्देशों की करनी होगी अनुपालना- अमित मैहरा

All the guidelines related to Kovid-19 will have to be followed in the district - Amit Maihra

HNN / चंबा

ज़िला के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले सैलानियों की सुविधा के दृष्टिगत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2 जनवरी रात 12 बजे तक होटल, रेस्तरां, भोजनालयों, चाय तथा खान-पान व अन्य दुकानें इत्यादि के मालिक या प्रबंधन की इच्छा के अनुरूप खुला रखने के आदेश जारी किये है।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नव वर्ष के उपलक्ष में ज़िला के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए गए हैं । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों के मालिकों तथा सैलानियों को कोविड-19 से सम्बन्धित सभी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।