जिला के निजी स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण हेतू 10 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन
Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी हुआ मान्यता नवीनीकरण शेड्यूल
ऊना जिला के निजी स्कूलों के लिए मान्यता एवं नवीनीकरण प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना, सोम लाल धीमान ने जानकारी दी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक संचालित सभी निजी स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण और नई मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया emerginghimachal.hp.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है, और इसकी अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। समयसीमा के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
फीस संरचना और आवेदन प्रक्रिया
उप निदेशक ने बताया कि पहली से आठवीं कक्षा तक की मान्यता ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। मान्यता शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं:
- नई मान्यता शुल्क:
- कक्षा पहली से आठवीं तक – ₹10,000
- कक्षा छठी से आठवीं तक – ₹5,000
- मान्यता नवीनीकरण शुल्क:
- सभी निजी स्कूलों के लिए – ₹500
सभी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करने होंगे। जिन संस्थानों की मान्यता की अवधि पांच वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
यदि किसी स्कूल को अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो वे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष नंबर: 01975-223088, 01975-223586।