लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

ज्ञानवापी मामला-सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया केस, कहा…

PRIYANKA THAKUR | 20 मई 2022 at 7:45 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह वाराणसी दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में निचली अदालत के 16 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मस्जिद के एक बड़े इलाके को सील करने का आदेश दिया था और सर्द 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने का आदेश दिया था।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उस आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सिर्फ उस जगह को सुरक्षित किया जायेगा जहा शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा था कि नमाजियों के मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी।

किसी भी तादाद में नमाजी मस्जिद में जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया, ‘वाराणसी जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनने लायक है या नहीं। उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]