HNN / कांगड़ा
जिला कांगड़ा में अदालत ने धोखाधड़ी मामले में एक दोषी को 3 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 45000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि प्रवीण कुमार ने ओबीसी निगम से कर्ज लेकर एक ट्रैक्टर लिया था। इस दौरान उसी के गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा कि वह उसका ट्रैक्टर एक निजी कंपनी में 25 हजार रुपए मासिक किराए पर लगा देगा।
इसके बाद ना तो उसे उसका ट्रैक्टर मिला ना ही किराया। इसके बाद उसने पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने गई तो उसने पुलिस के साथ भी मारपीट की। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला हुआ था।
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मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी श्वेता ने दोषी को 3 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना, धारा 406 में दो साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना और 403 में एक साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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