नगर निगम ऊना द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना-लोक कल्याण मेले और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर साक्षी शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
फूड लाइसेंस अनिवार्य बताया
साक्षी शर्मा ने बताया कि स्ट्रीट फूड बेचने के लिए फूड लाइसेंस आवश्यक है। बिना लाइसेंस बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना लग सकता है। उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 12 सुनहरे नियमों को अपनाने की अपील की, जैसे स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग, भोजन को ढककर रखना, ताजा सामग्री का प्रयोग, हाथ धोना और खाने-पीने की वस्तुएं सही तापमान पर रखना।
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स्वच्छता पर जोर
रेहड़ी-फड़ी चालकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने और कचरा केवल नगर निगम कर्मचारियों को देने को कहा गया। सभी को फूड लाइसेंस बनवाने और नियमों का पालन कर शहरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की अपील की गई।
पीएम सूर्या घर योजना की जानकारी
सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंगीकार अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों को पी एम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम पर लगभग 85,800 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट पर लगभग 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। योजना का लाभ लेकर घर का बिजली बिल शून्य किया जा सकता है।
कार्यक्रम में उपस्थित लोग
कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरी मिशन प्रबंधक सुशील गुप्ता, सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा, सामुदायिक प्रबंधक अभिषेक पठानिया, बबली, अर्बन प्लानर अंजू सोनी सहित छोटे व्यापारी, फूड व्यवसाय संचालक और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी उपस्थित रहे।
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