HNN/कांगड़ा
कांगड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने नशा तस्करी मामले आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी 11 वर्ष के कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी महिला किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करती तो उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी की पहचान सुनीता देवी (48) निवासी वार्ड नंबर चार गांव माजरा डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। बता दें कि मामला तीन फरवरी 2022 का है। जब सुनीता देवी अपने मकान स्थित माजरा में प्रतिबंधित कैप्सूल ग्राहकों को बचने का अवैध कारोबार करती है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके की तलाशी ली थी। तलाशी करने पर मकान की अलमारी में पुलिस को कई प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं।
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इसके साथ ही नकदी भी बरामद हुई थी। जिसके बाद आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद महिला को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सोहन कौशल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 26 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
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