नशा तस्करी मामले में दोषी को चार साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में विशेष न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने नशा तस्करी मामले में दोषी को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान महमूद अख्तर उर्फ जोनी पुत्र सफ़ी मोहम्मद गांव दाहब डाकघर राजा का तालाब तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।
मामले की पैरवी संदीप शर्मा उपजिला न्यायवादी देहरा ने की है। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार 6 अक्तूबर, 2016 को टैरम, भीखा बेला, संसारपुर टैरस, घाटी की तरफ गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने महमूद अख्तर उर्फ जोनी को घाटी बैरियर की तरफ से पैदल हाथ में कैरी बैग लेकर आते हुए देखा। तभी वह पुलिस को देखकर वह घबरा गया और बीबीएमबी संपर्क मार्ग की तरफ भागने लगा।
शक के आधार पर जब पुलिस पार्टी ने उसे रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से 1.845 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही की गई। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोष साबित होने आरोपी मको दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई है।