नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कठोर कैद
HNN/कांगड़ा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास सहित 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त कैद भी होगी।
मामला 3 जून, 2020 का है। जब पीड़िता की मां ने आलमपुर थाना आकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता 2 जून, 2020 को लगभग सुबह 11.30 बजे दिन को कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए आलमपुर बाजार गई थी, लेकिन उसके बाद पीड़िता घर वापस नहीं आई।
इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई पराक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि वह 2 जून, 2020 को अभिषेक (22) निवासी आलमपुर के साथ गाड़ी में बैठकर राजपुर की तरफ गई थी। इसके बाद वह किसी रिश्तेदार के पास बतौर किरायेदार रहने लगे।
5 जून, 2020 को शाम लगभग 6:30 बजे पीड़िता और आरोपी अभिषेक कुमार अपने कमरे से कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। इसी बीच 6 जून, 2020 को समय सायं 3:30 बजे आरोपी को लंबागांव में गिरफ्तार किया गया। इस केस में 31 गवाहों को पेश किया गया। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सजा सुनाई गई।
