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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 21 Mar 2023 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

राजधानी शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई है। आरोपी की पहचान सुनील निवासी आर-जेड 126, गली नंबर-2 डाबली दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता दूध देने डेयरी फार्म गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। उसके परिजनों ने उसकी हर जगह तलाश थी परंतु उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया था। जिसके बाद उसके परिजनों ने इस बाबत पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपने पिता का फोन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रयोग करती थी। उसी फोन से लड़की आरोपी के साथ भी बातचीत किया करती थी।

इसके अलावा आरोपी ने भी पीड़िता को एक मोबाइल दिया हुआ था। इसकी लोकेशन दिल्ली आ रही थी। पुलिस की टीम और पिता भी दिल्ली के लिए रवाना हुए जो पीड़िता और आरोपी उसके परिवार वाले परवाणु में मिले। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अपने रिश्तेदार के घर आया था, जहां पर उनकी बातचीत हुई।

आरोपी ने उसे मोबाइल भी दिया था। 20 सितंबर 2020 को वह उसे अपने साथ मोटर साइकिल पर दिल्ली ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके चलते अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।