HNN/मंडी
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा और जुर्माना लगाया गया है। आरोपी पिता संजय कुमार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) मंडी ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अगस्त 2020 को संजय कुमार ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
जिसके बाद नाबालिग की मां ने बल्ह थाना में शिकायत दर्ज करवाई। बल्ह थाना की टीम ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया।
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जिसके बाद अब विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो मंडी ने संजय कुमार को घृणित कृत्य के लिए धारा 376 (3) में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 506 (2) में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार जुर्माना, पोक्सो एक्ट अधिनियम धारा 6 में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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