मतदान के दिन एक्जिट पोल का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित
HNN/ ऊना वीरेंद्र बन्याल
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) व उपधारा (2) के उपबन्धों के दृष्टिगत 12 नवम्बर मतदान के दिन पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5ः30 बजे के बीच की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबन्धित है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)ख के अधीन साधारण निर्वाचन में सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा। धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।