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मनमाने दाम नहीं वसूल पायेंगे शराब कारोबारी, होगी कार्यवाही

By Ankita Published: 8 Apr 2024, 6:53 PM | Updated: 8 Apr 2024, 6:53 PM 1 min read

HNN/ नाहन

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर ने बताया कि आबकारी नीति 2024-2025 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसान एल-2 और एल-14 में बिक्री हेतु बियर (ऑल इंडियन मेड) देसी तथा अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य (एम.एस.पी) से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभांश पर बेची जा सकती है।

उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में यह आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अलावा शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं।

इस संबंध में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी जिला सिरमौर स्थित कार्यालय नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361 पर दी जा सकती है ताकि नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।