Himachalnow / नाहन
जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने शुक्रवार को नशे का अवैध कारोबार में संलिप्त एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2017 का है, जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को नशीली दवाओं के साथ दबोचा था।
आरोपी अनुज शर्मा और उसकी महिला दोस्त सोनू उर्फ सना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-29 के तहत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 22 नवंबर 2017 का है, जब पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अनुज शर्मा अपनी महिला दोस्त सोनू उर्फ सना के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार करता है। पुलिस ने आरोपी अनुज के घर दबिश दी, जहां उसकी दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी।इस दौरान पुलिस टीम को घर के एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला, जिसमें निट्राजेपम टेबलेट के 3 पूरे पत्ते और 2 खाली पत्ते मिले। बैग से कुल 1651 टेबलेट बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया।जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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