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शिक्षा विभाग ने शास्त्री के 494 पदों के लिए बैचवाइज भर्ती पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी

PARUL | 17 नवंबर 2023 at 7:12 pm

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HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 494 शास्त्री की बैच वाइज पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। विभाग द्वारा भर्तियों को रोकने का कारण प्रशासनिक बताया गया है और आगामी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश के स्कूलों में शास्त्री पद के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शिक्षा निदेशालय ने 26 सितंबर को उपनिदेशकों को जारी पत्र में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे।

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जिसके बाद कई जिलों में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 9 जिलों के लिए आवंटित पदों को ब्यौरा जारी किया था। 9 जिलों में कुल 494 पदों पर शास्त्री भर्ती होनी है। इसमें से 50 प्रतिशत पद बैचवाइज आधार पर भरे जाने हैं। जिला कांगड़ा में 52 पदों पर बैचवाइज भर्ती के आदेश जारी हो गए थे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए दो माह का टारगेट दिया है। अभी 9 जिलों को ही 494 पद आबंटित किए गए है। जबकि तीन जिलों बिलासपुर, चंबा और लाहौल स्पीति को पद आवंटित नहीं किए गए है। शास्त्री के 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने है। सीधी भर्ती के लिए आयोग को रिक्विजिशन भेजी जाएगी।

शिक्षा सचिव द्वारा 19 सितंबर को 5291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशालय को आदेश किए गए थे। शास्त्री के 494 पद है। शास्त्री के 494 पदों पर भर्ती एनसीटीई के नियमों के तहत ही होनी है। भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया काफी लंबी है। इसमें काफी वक्त लग जाता है। लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है।

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