HNN/शिमला
जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने चरस के आरोप में युवक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नरेश थापा आयु 22 वर्ष निवासी नेपाल को एन.डी.पी.ए 1. एस. एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था।इस फैसले की जानकारी जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि 29 सितम्बर, वर्ष 2021 को शिमला की एस.आई.यू. टीम ने ए, एस. आई., अम्बी लाल के नेतृत्व में ढली, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, सैंज क्षेत्र में गश्त की।
इस दौरान रात्रि करीब साढ़े दस बजे प्रातः एन.एच. सड़क मार्ग 5 के जाबली के नजदीक दुर्गा माता मन्दिर के पास वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तो शिमला की तरफ से एक एच.आर.टी.सी. बस न. एच.पी. 03बी, 6161 आई। इस गाड़ी को पुलिस कांस्टेबल धीरज कुमार ने रोकने का इशारा किया और बस को रोककर चैकिंग के लिए सड़क के किनारे खड़ा करवाया।इस दौरान चैकिंग सीट न. 38 में बैठी सवारी युवक ने अपनी गोद में एक बैग पकड़ा हुआ था, इस दौरान युवक बैग की चैकिंग करने के लिए आनाकानी करने लगा, बैग में सन्देहजनक वस्तु होने पर बस परिचालक व एक अन्य स्वतन्त्र गवाह के सामने इसका नाम, पता पूछा गया, इसने अपना नाम नरेश थापा पुत्र नरू थापा, गांव बनीडाडा वार्ड न. 9, जिला जाजरकोट, आंचल भैरी नेपाल बतलाया और गवाहों के सामने आरोपी के गोद में उठाए बैग की तलाश ली।
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इस दौरान तलाशी में बैग के अन्दर एक प्लास्टिक पॉलीथीन में काले रंग का पदार्थ जो तोलने पर 1.290 कि.ग्रा. चरस बरामद हुई। जिस पर पुलिस थाना कुमारसैन में पंजीकृत किया गया। अदालत ने 13 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेश थापा उपरोक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई। न्यायालय में इस मुकद्दमें की पैरवी जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की।
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