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शिलाई में पकड़ी गई 800 पेटी शराब नहीं थी अवैध

हिमाचलनाउ डेस्क | 4 दिसंबर 2024 at 12:07 pm

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परमिट के तहत निकली थी गाड़ी

मंगलवार की रात शिलाई में पकड़ी गई देसी संतरा नंबर 1 शराब की जांच में अवैध नहीं पाई गई है। शिलाई पुलिस थाना के द्वारा पकड़ी गई शराब का बाकायदा परमिट पास और एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से कटी हुई थी।

शराब की लोडिंग और ट्रांसफर पास की जानकारी

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असल में सोमवार को काला अंब एल 13 से लेखराज एंड कंपनी के द्वारा परमिट पर शराब ट्रक संख्या एचपी 23 एफ 3600 पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लोड की गई थी। एल 13 काला अंब से लाइसेंसी लेखराज एंड संस के द्वारा टिंबी और कफोट के (शिलाई) लिए रूट परमिट व एक्साइज ड्यूटी सहित तमाम दस्तावेज बनाकर गाड़ी को सोमवार की शाम 5:00 बजे रवानगी दी गई।

चालक का मार्ग भ्रम

गाड़ी को परमिट पास के साथ ले जाने वाला चालक सुमित कुमार पहली बार इस क्षेत्र में जा रहा था। शराब से भरी हुई गाड़ी करीब 1:00 बजे के आसपास रात को स्टेशन का न पता चल पाने के कारण ट्रांसफर पास स्पॉट से करीब 3 किलोमीटर आगे उतर के पास निकल गया।

चालक सुमित ने बताया कि उसने एक वाहन चालक को रास्ता पता करने के लिए रोका भी था, मगर वह रुका नहीं था। फिर उसी दौरान शिलाई पुलिस ने उसे रोक लिया।

पुलिस की जांच और दस्तावेजों की मांग

पुलिस ने गाड़ी में लगी हुई शराब के बारे में आवश्यक दस्तावेज मांगे। चालक ने सभी दस्तावेज पुलिस को दिखाए। फिर भी पुलिस ने चालक से कहा कि वह मुख्य स्पॉट से आगे बढ़ चुका था, जबकि उसका ट्रांसफर काफोटा और टिंबी तक था।

शराब अवैध नहीं, उल्लंघन एक्साइज एक्ट 43 का

यहां यह भी बताना जरूरी है कि लाइसेंसी के पास पूरे जिले के शराब के ठेके हैं, बावजूद इसके जिस ठेके पर माल का परमिट किया जाता है, उसी जगह तक का ट्रांसफर पास बनाया जाता है। इसलिए रात के अंधेरे में रास्ता न जान पाने के कारण चालक से एक्साइज एक्ट 43 का उल्लंघन हुआ है, लेकिन शराब अवैध या चोरी की नहीं थी।

शराब की कानूनी स्थिति और पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया था, जबकि मालिक ने शराब का दावा करते हुए कहा कि यह उनका माल है, जिसका रूट, परमिट और एक्साइज ड्यूटी पास सभी दस्तावेज मौजूद थे। इसलिए पकड़ी गई शराब का मामला अवैध नहीं माना जा सकता। चालक की गलती के कारण शराब को कुछ दूरी आगे ले जाने पर लाइसेंसी या शराब को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

एक्साइज एक्ट 43 का उल्लंघन

जो गलती हुई है, उसमें केवल एक्साइज एक्ट 43 का उल्लंघन बनता है। बता दें कि एक्साइज एक्ट 43 के तहत बनाए जाने वाले पास की कोई फीस भी नहीं लगती। यह पूरी घटना अनजाने में, रात के अंधेरे में रास्ता न पता चल पाने के कारण हुई है।

अधिकारियों की पुष्टि

उधर उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमांशु पंवार ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि शराब का बाकायदा एल 13 से परमिट कटा हुआ था। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद अपने इंस्पेक्टर को जांच के लिए मौके पर भेजा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि गाड़ी का परमिट जहां तक कटा हुआ था, चालक शराब लेकर स्टेशन से कुछ दूर आगे चला गया था।

आगे की जांच और पुलिस कार्रवाई

एसएसपी जिला सिरमौर रमन कुमार मीणा का कहना है कि वह इस मामले की जांच करेंगे।

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