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सिरमौर की विशेष अदालत ने एनडीपीएस मामले में दो युवकों को 12 साल की सज़ा और 1-1 लाख रुपये जुर्माना सुनाया

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 14 Aug 2025 • 1 Min Read

नाहन में विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने पांवटा साहिब के दो युवकों को नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए 12 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

नाहन

840 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए थे आरोपी
15 अक्तूबर 2020 को पुरुवाला थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल से नशीला पदार्थ लेकर आ रहे हैं।

पुलिस ने कुंजा मातरालिओ में जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के पास नाका लगाया और मोटरसाइकिल सवार मुंशी राम और यश पाल को रोका। तलाशी में उनके पास से बैग में 840 स्पास्मो प्रॉक्सीवोन प्लस कैप्सूल बरामद हुए।

अभियोजन के सबूतों पर दोषी करार
लोक अभियोजक चंपा सुरेल ने अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और 12 साल कैद की सज़ा के साथ 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 2 साल अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों की सज़ा एक साथ चलेगी।