युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दायर कर इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह योजना अवैध है, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।
बता दे कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली तीसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इस पर केंद्र सरकार ने केवियट याचिका दाखिल की है। तीनों याचिकाएं वकीलों ने ही दाखिल की हैं। वकील मनोहर लाल शर्मा ने कहा है कि सरकार ने एक सदी पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया है।
यह संविधान के खिलाफ है। बता दें, यह योजना 24 जून से शुरू हो जायगी। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन व आगजनी की। आंदोलन बीते पांच दिनों से जारी है।
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