सोलन में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा समझौता आधारित निपटारा
जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन सहित विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें आपराधिक, चेक बाउंस, वाहन चालान और वैवाहिक विवाद समेत अनेक मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा होगा।
सोलन
जिला के विभिन्न न्यायालयों में आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर के साथ-साथ कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इन मामलों की होगी सुनवाई
लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस, वाहन चालान, धन वसूली, सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्ते तथा सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। जो मामले अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
समय और धन की होगी बचत
सचिव ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और लंबित मामलों में जमा न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती तथा पारस्परिक सहमति से समाधान किया जाता है। वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क
इच्छुक व्यक्ति 14 मार्च से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 या टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।