HNN/ शिमला
हिमाचल में भूजल का दुरुपयोग करने पर किसी को भी जेल नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने वीरवार को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) विधेयक पारित कर दिया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस विधेयक को पास करने के लिए सदन में रखा और लंबी चर्चा के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पास कर दिया।
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कानून पुराना है और इसकी केवल धारा 21 में बदलाव किया जा रहा है और भूजल का दुरुपयोग करने पर अब पांच साल की कैद के बजाय सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होगा।
उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि अधिकतम 10 लाख रुपए होगी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी को इस कानून में शामिल नहीं किया गया है और पेयजल अथवा सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला पानी इस कानून के दायरे में नहीं आएगा

