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हिमाचल हाईकोर्ट ने चरस रखने के दोषी को सुनाई चार साल के कठोर कारावास की सजा

SAPNA THAKUR | 11 नवंबर 2022 at 9:49 am

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HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोषी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 30 जून, 2010 का है। पुलिस ने निरमंड के समीप चेकिंग के दौरान व्यक्ति को तलाशी के लिए रुकवाया तो उसके कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद हुई।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और चालान निचली अदालत में पेश किए। निचली अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। इस निर्णय को दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी।

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न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हरियाणा निवासी रविंद्र कुमार की अपील का निपटारा करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। हालांकि, इस जुर्म के लिए सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट ने संशोधित करते हुए दोषी को 4 वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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