बिलासपुर के चार उपमंडलों में मिलेंगे 40 ई-ऑटो परमिट, 16 नवंबर तक मांगे आवेदन
बिलासपुर जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने 40 ई-ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी उपमंडल में 10-10 परमिट दिए जाएंगे। पात्र बेरोजगार अभ्यर्थी 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय, बिलासपुर में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
बिलासपुर
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए फार्म नंबर 45 भरना अनिवार्य है। आवेदन करने वाला अभ्यर्थी बेरोजगार और संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह केवल अपने उपमंडल के लिए आवेदन कर सकेगा और किसी अन्य उपमंडल के लिए भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमिट हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी के नाम पर ही स्वीकृत होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगारी प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और हाल में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी। कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथपत्र भी देना होगा। इसमें आवेदक को बताना होगा कि वह बेरोजगार है, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और परमिट मिलने पर ई-ऑटो रिक्शा स्वयं चलाएगा। आवेदन के साथ 100 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा।
जिन अभ्यर्थियों ने पहले भी इसी कार्यालय में ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन किया था, उन्हें सभी निर्धारित शर्तें पूरी करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, ऐसे आवेदकों को पहले जमा किया गया शुल्क फिर से नहीं देना पड़ेगा। उन्हें पूर्व में शुल्क जमा करवाने का प्रमाण आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाणपत्र और दस्तावेज संबंधित अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए होने चाहिए।
20 किलोमीटर की परिधि में होगा संचालन
ई-रिक्शा का संचालन संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि में मान्य होगा। इसे जिला एवं उपमंडल मुख्यालय की क्लीन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजार क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर चलाया जा सकेगा। हालांकि, एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने की अनुमति होगी। तय अवधि में मिले सभी पूर्ण आवेदनों की आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी।
यदि पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिटों से अधिक हुई तो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय से पहले जमा करवाने को कहा गया है, ताकि उनके आवेदन पर नियमों के अनुसार विचार किया जा सके। सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी उपमंडल के लिए अलग-अलग 10 परमिट उपलब्ध रहेंगे।