आज से हिमाचल प्रदेश में लागू हुए बिजली, शराब, बस और टोल टैक्स के नए नियम
Himachalnow / शिमला
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली, शराब, हिम बस कार्ड और टोल टैक्स में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। बिजली दरों में कमी की गई है, जिससे घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। शराब महंगी होगी और महिलाओं को बस में 50% किराया छूट के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों के वाहनों पर नई टोल दरें लागू होंगी और प्रशासन ने नियमों के पालन के लिए निर्देश जारी किए हैं।
शिमला
बिजली दरों में संशोधन
हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से सस्ती बिजली मिलेगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी नई दरें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में बिजली की खपत अधिक होती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक पहले की तरह निशुल्क बिजली उपलब्ध रहेगी। आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली बोर्ड की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की है, जो पिछले वर्ष 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी।
शराब के दाम में वृद्धि
प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब महंगी होगी। नई सप्लाई के साथ ही नए दाम भी लागू होंगे, जो 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बढ़ सकते हैं। नए वित्त वर्ष के लिए सरकार ने ठेकों की नीलामी पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रिजर्व प्राइज पर की है। कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के ठेके तेलंगाना कंपनी ने ले लिए हैं, जबकि अन्य जिलों में अभी आधे ठेके ही बिके हैं। यदि सभी ठेके नीलाम नहीं हुए तो पुराने संचालकों को कुछ समय के लिए ठेकों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में पहली बार खुदरा शराब ठेकों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है।
हिम बस कार्ड के नियम
एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को 50% किराया छूट के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। कार्ड उपलब्ध न होने पर पूरा किराया चुकाना होगा। निगम प्रबंधन ने कार्ड बनाने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की थी और निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों के पास हिम बस कार्ड नहीं है, उन्हें पूर्व प्रचलित व्यवस्था के तहत घर से स्कूल और वापस आने-जाने की निःशुल्क सुविधा जारी रहेगी।
टोल टैक्स में बदलाव
1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर नई टोल दरें लागू होंगी। टोल बैरियरों पर 24 घंटे प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पांच से 12 सीटर निजी वाहनों को अब 100 रुपये का शुल्क देना होगा। हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के लोगों के निजी वाहनों के लिए टोल बैरियर के पांच किलोमीटर की परिधि में रियायती पास दिए जाएंगे। बैरियर संचालकों को अपने बजट से सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और सात बैरियर फास्टैग सुविधा से जुड़े हैं।
प्रशासनिक दिशा-निर्देश और भविष्य की योजना
सभी बदलावों के लागू होने के बाद प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक और निजी वाहनों के लिए नियमों का सही पालन हो। एचआरटीसी और टोल बैरियर प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले समय में प्रशासन इन नियमों के प्रभाव और सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करेगा।