हिमाचल में पंचायत चुनाव अधिसूचना इस सप्ताह संभव, मई में चार चरणों में मतदान की तैयारी
Himachalnow / शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की अधिसूचना इस सप्ताह जारी होने की संभावना है, जहां राज्य चुनाव आयोग विभिन्न तिथियों और प्रक्रियाओं पर अंतिम निर्णय के करीब है। प्रस्तावित योजना के अनुसार मई के अंतिम सप्ताह में 22 से 29 मई के बीच चार चरणों में मतदान कराने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची और प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखा जा रहा है।
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अधिसूचना से पहले व्यापक मंथन
हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सोमवार को आयोग ने लगभग पांच घंटे तक चली बैठक में चुनाव कार्यक्रम, मतदान तिथियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान दो और चार चरणों के विकल्पों सहित विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया, ताकि मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा सके।
मतदाता सूची प्रक्रिया बनी मुख्य कारण
चुनावी अधिसूचना जारी करने में देरी का मुख्य कारण मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है, जबकि कुछ पंचायतों से जुड़े मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्देशों के बाद संबंधित पंचायतों की संशोधित मतदाता सूची 24 अप्रैल को जारी की जानी है। इसके अलावा, नई गठित पंचायतों के कारण प्रभावित हुई 400 से अधिक पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची 27 अप्रैल तक जारी होने की संभावना है, जिसके बाद अधिसूचना जारी करने का मार्ग स्पष्ट होगा।
चार चरणों में मतदान की रूपरेखा
राज्य चुनाव आयोग 22 मई से 29 मई के बीच चार चरणों में चुनाव करवाने की योजना पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार तीन चरण पंचायत चुनावों के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, जबकि एक चरण शहरी निकाय चुनावों के लिए रखा जाएगा। प्रत्येक चरण के बीच एक दिन का अंतर रखने की योजना है, ताकि पोलिंग पार्टियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और व्यवस्थाएं संभालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
सरकारी अवकाश का उपयोग संभव
मतदान की संभावित तिथियों में 22 मई (रविवार) और 24 मई (महाराणा प्रताप जयंती) जैसे सरकारी अवकाश वाले दिनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिल सकती है। आयोग इन तिथियों के साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
नए मतदाता पंजीकरण में बदलाव
इस बार चुनाव आयोग ने नए मतदाता पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया है। 20 अप्रैल के बाद नया वोट बनवाने के लिए 2 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले तक ही लागू रहेगी। आचार संहिता लागू होने के बाद नए मतदाता पंजीकरण या संशोधन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिसूचना के लिए तीन तिथियां प्रमुख
चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने के लिए 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रमुख विकल्प के रूप में देख रहा है। इन तिथियों का चयन मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और लंबित मामलों के निपटारे को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आयोग द्वारा इन विकल्पों पर विचार के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिससे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगी।