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पशु मित्र / सुक्खू सरकार पशुपालन विभाग में करेगी 500 पशु मित्रों की भर्ती, ग्राउंड टेस्ट अनिवार्य

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

पशु मित्र : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पशु मित्र नीति-2025 लागू की है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा तथा नियुक्ति से पहले ग्राउंड टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।

शिमला

पशुपालन विभाग में 500 पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह नियुक्तियां पशु मित्र नीति-2025 के तहत की जाएंगी। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन फार्मों में की जाएगी। इनसे विभागीय स्तर पर बहुउद्देशीय कार्य लिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने और पशुधन से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करना बताया गया है।

5000 रुपये मानदेय और चार घंटे की ड्यूटी

नीति के अनुसार चयनित पशु मित्रों को प्रतिमाह 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। उनसे प्रतिदिन चार घंटे कार्य लिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पशु मित्रों को महीने में एक अवकाश दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश तथा विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान भी रखा गया है। नियुक्तियां चतुर्थ श्रेणी स्तर के कार्यों के लिए की जाएंगी और आवश्यकता के अनुसार खाली पदों वाले पशु चिकित्सा संस्थानों में तैनाती दी जा सकेगी।

भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट पास करना जरूरी

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को ग्राउंड टेस्ट देना होगा। इसमें 25 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर दूरी एक मिनट के भीतर पूरी करनी होगी। ग्राउंड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेरिट आधार पर किया जाएगा।

जिला स्तर पर गठित होगी चयन समिति

भर्ती प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित एसडीएम करेंगे। सहायक निदेशक पशुपालन विभाग तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी समिति में सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 85 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे।

स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

नीति के अनुसार जिस पंचायत के पशु चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति की जाएगी, उसी पंचायत के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, एकल महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ तथा सीमित भूमि वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अतिरिक्त अंक निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को भी अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान रखा गया है।

विभाग ने जारी की भर्ती संबंधी अधिसूचना

पशुपालन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिलों में उपनिदेशकों के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए अलग-अलग जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और चयन मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी।

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