हिमाचल में 24 घंटे खुल सकेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दो धाराओं से एक साल की छूट
हिमाचल प्रदेश में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे। श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 की धारा 9 और 10 तथा नियम 11 के प्रावधानों से छूट देने की अधिसूचना जारी की है। मंगलवार से तत्काल प्रभाव से लागू यह छूट राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और चौबीसों घंटे कारोबार संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संबंधित प्रावधानों से राहत मिलेगी। हालांकि, छूट के बावजूद कर्मचारियों से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं करवाया जा सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य रहेगा।
कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शर्तें लागू
अधिसूचना में नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रात की पाली में कार्यरत महिला कर्मचारियों के संबंध में 31 जुलाई, 2025 की सरकारी अधिसूचना में तय नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। इस तरह प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की सुविधा मिलने के बाद भी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
अन्य श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस छूट के अलावा हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे। प्रतिष्ठानों को दूसरे लागू श्रम कानूनों का भी पालन करना होगा। इस निर्णय से राज्य के होटल, रिटेल प्रतिष्ठान, मॉल, शॉपिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक संस्थान अपनी संचालन व्यवस्था को अधिक लचीला बना सकेंगे।