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सोलन में मतदाता सूचियों के संशोधन हेतु अधिसूचना जारी, दावे और आपत्तियों की तिथियां निर्धारित

PRIYANKA THAKUR • 4 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / सोलन

सोलन जिले में मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए संशोधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें विभिन्न चरणों की तिथियां निर्धारित की गई हैं। यह प्रक्रिया केवल उन पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगी जो पुनर्गठन या विभाजन के कारण प्रभावित हुई हैं।

सोलन

अधिसूचना और लागू क्षेत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधित कार्यक्रम उन पंचायत क्षेत्रों पर लागू होगा, जहां ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकायों के सृजन, पुनर्गठन अथवा विभाजन के कारण परिवर्तन हुआ है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केवल प्रभावित क्षेत्रों में ही मतदाता सूची संशोधन की यह प्रक्रिया लागू होगी और अन्य क्षेत्रों में पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी।

तिथियां और प्रक्रिया
कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का प्रारूप 04 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया जा चुका है। दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात संशोधन प्राधिकारी द्वारा इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपील प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 है और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटारा 27 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन और प्रशासनिक निर्देश
मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 अप्रैल 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार जिला सोलन के सभी खंड विकास अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए।