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हिमाचल में टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न सिविल रिट याचिकाओं में शामिल टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों और सरकार की मंजूरी के बाद संबंधित शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का 60 प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाएगा।

शिमला

शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न सिविल रिट याचिकाओं में शामिल टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित याचिकाकर्ताओं को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का 60 प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद लिया गया है।

2016 के संशोधित वेतन नियमों के तहत मिलेगा लाभ

जारी आदेशों में कहा गया है कि यह लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू संशोधित वेतन नियमों के तहत दिया जाएगा। विभाग के अनुसार संबंधित शिक्षकों ने अदालत में याचिका दायर कर प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से संशोधित वेतनमान देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने विभाग को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं।

इन वर्षों में नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा लाभ

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2012, 2015, 2019, 2021 और 2022 में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर बाद में नियमित किए गए शिक्षकों को यह लाभ दिया जाएगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लाभ एलपीए के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा और भविष्य में अदालत अथवा सरकार की ओर से अलग निर्णय आने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

स्कूल प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूल प्रधानाचार्यों को पात्र शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने कहा है कि यदि भविष्य में किसी स्तर पर आदेशों में बदलाव होता है तो अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी भी नियमानुसार की जा सकेगी। विभागीय आदेशों के बाद संबंधित शिक्षकों को संशोधित वेतनमान से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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