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हिमाचल में नया वाटर टैरिफ, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14 रुपए प्रति लीटर तय

PRIYANKA THAKUR • 2 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी की नई दर 14 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। व्यावसायिक संस्थानों, होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए 30 रुपए प्रति लीटर की दर लागू होगी। नई दरों से सरकार को राजस्व बढ़ाने और पुरानी स्लैब आधारित व्यवस्था को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

शिमला

नए वाटर टैरिफ का विवरण
प्रदेश सरकार ने पानी की पुरानी दरों को बदलते हुए सभी उपभोक्ताओं के लिए समान दरें लागू करने का फैसला किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी का बिल देना होगा। इसके लिए किसी प्रकार की खपत सीमा नहीं रखी गई है, यानी उपभोक्ता जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उतना ही सीधे भुगतान करेंगे। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा और पुराने स्लैब सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए दरें
कमर्शियल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं। प्रदेश के होटल, बार और रेस्टोरेंट्स को अब 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पानी का भुगतान करना होगा। इसी दर का पालन सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर भी लागू होगा। इससे पहले विभिन्न श्रेणियों और संस्थानों के लिए अलग-अलग दरें थीं, लेकिन नई अधिसूचना ने सभी पर एक समान दर तय कर दी है।

स्लैब और कैटेगरी प्रणाली समाप्त
सरकार ने पुरानी स्लैब और श्रेणी आधारित व्यवस्था को खत्म करते हुए सीधे एकसमान दरें लागू कर दी हैं। इससे अब सभी उपभोक्ताओं को तय दर पर ही बिल चुकाना होगा और कोई विशेष राहत या छूट अब नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपने पानी के उपयोग का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्च सीधे उनके बिल में दिखाई देगा।

राजस्व पर प्रभाव
नई दरों के लागू होने से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में अब कम पानी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को भी पहले जैसी रियायत नहीं मिलेगी। इससे जल शक्ति विभाग को सभी उपभोक्ताओं की खपत को समान रूप से नियंत्रित करने और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।