Jobs / हिमाचल में सहायक वन रक्षक के 500 पद, वन मित्रों को 50% आरक्षण और शारीरिक परीक्षा से छूट
Jobs / हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में सहायक वन रक्षक के 500 पदों पर भर्ती की योजना अधिसूचित कर दी है। इनमें 50 प्रतिशत पद खुली भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित होंगे। वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश
भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदक का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होने के साथ संबंधित वन सर्किल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है। चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। खुली भर्ती के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।
वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से राहत
वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी, क्योंकि वे अपनी पूर्व भर्ती के दौरान यह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत में पांच वर्ष के लिए निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा और इसके बाद होने वाली इंडक्शन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर तीन लिखित नोटिस देने के बाद कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।
सहायक वन रक्षक वन बीट की निगरानी के साथ अवैध कटान और अतिक्रमण रोकने, जंगलों को आग से बचाने तथा वन संपदा की सुरक्षा का काम करेंगे। ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो परिणाम घोषित होने के छह महीने तक मान्य रहेगी। प्रशिक्षण दौरे के दौरान कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए अवकाश का प्रावधान
योजना के तहत कर्मचारियों को प्रत्येक महीने एक दिन का आकस्मिक अवकाश, वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश निर्धारित किया गया है। हालांकि, इन कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों से जुड़े पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और अवकाश के नियम लागू नहीं होंगे। सरकार ने वन रक्षक कैडर के 500 पद समाप्त कर इतने ही सहायक वन रक्षक पद सृजित किए हैं।