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ज्वालामुखी श्रावण अष्टमी मेले में 12 से 24 अगस्त तक हथियारों पर प्रतिबंध

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 50 Mins Ago • 1 Min Read

ज्वालामुखी मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान 12 से 24 अगस्त 2026 तक नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा में हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने तथा उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपमंडल दंडाधिकारी ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है।

धर्मशाला

उपमंडल दंडाधिकारी संजीव शर्मा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत जारी आदेश मेले की पूरी अवधि में लागू रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा के भीतर सभी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने तथा उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से आदेश का पालन करने और मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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