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कुल्लू, लाहौल और पांगी में शराब के ठेके सील, निर्धारित शुल्क जमा न होने पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

कुल्लू, लाहौल और पांगी क्षेत्र में संचालित शराब के ठेकों को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सील कर दिया है। विभाग के अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क समय पर जमा नहीं करवाया गया था, जिसके बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित शराब विक्रय केंद्रों को सील किया। यह कार्रवाई आबकारी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

कुल्लू

आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

आबकारी एवं कराधान विभाग ने कुल्लू, लाहौल और पांगी क्षेत्र में संचालित शराब के सभी ठेकों को सील कर दिया है। विभाग के अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करवाया गया था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शुल्क भुगतान में चूक के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित इकाइयों को सील किया गया। विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई आबकारी नियमों और लाइसेंस शर्तों के तहत की गई है।

मासिक शुल्क जमा न होने का मामला

जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी को कुल्लू, लाहौल और पांगी क्षेत्र के लिए प्रत्येक माह लगभग 15 करोड़ रुपये शुल्क जमा करना था। विभाग का कहना है कि मई माह का निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने मामले की समीक्षा की और 1 जून से संबंधित शराब दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार शुल्क भुगतान से जुड़े मामलों में विभाग निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है और लाइसेंसधारकों को शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है।

ई-नीलामी के माध्यम से मिले थे ठेके

तेलंगाना की फर्म एपीटको ने राज्य सरकार की ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत कुल्लू, लाहौल और पांगी क्षेत्र के शराब ठेके प्राप्त किए थे। इन क्षेत्रों के लिए आरक्षित मूल्य 183.69 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। नीलामी प्रक्रिया के दौरान कंपनी ने 183.70 करोड़ रुपये की बोली लगाकर यह यूनिट हासिल की थी। कुल्लू और लाहौल क्षेत्र के ठेकों को एक इकाई के रूप में आवंटित किया गया था, जिसके लिए कंपनी को निर्धारित समयावधि में मासिक शुल्क जमा करना था।

मंडी में भी लिए थे ठेके

उपलब्ध जानकारी के अनुसार एपीटको ने मंडी जिले में भी शराब ठेकों की नीलामी में भाग लिया था। कंपनी ने मंडी जिले में 11.32 करोड़ रुपये की बोली लगाकर 10 शराब ठेके प्राप्त किए थे। आबकारी विभाग की नीलामी प्रक्रिया के अंतिम चरण में कंपनी ने विभिन्न इकाइयों के लिए बोली लगाई थी। उस समय कई क्षेत्रों में सीमित भागीदारी के कारण अंतिम चरण की नीलामी के दौरान कुछ इकाइयों का आवंटन किया गया था।

विभाग ने दी जानकारी

आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त मनोज डोगरा ने बताया कि संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि 1 जून से संबंधित दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग मामले की निगरानी कर रहा है और आगे की कार्रवाई आबकारी नियमों तथा लाइसेंस शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

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