Lok Adalat / सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी
Lok Adalat : धर्मशाला में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक पक्षकार गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं।
धर्मशाला
समाधान समारोह और विशेष लोक अदालत की प्रक्रिया
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की प्रक्रिया जारी है। इस पहल के तहत समाधान समारोह 2026 के माध्यम से चयनित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया न्यायालयीन बोझ को कम करने और मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
उन्होंने आगे बताया कि आम नागरिकों को न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह 2026 की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र पक्षकार अपने लंबित मामलों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आवेदन तिथि में विस्तार और ऑनलाइन प्रक्रिया
अधिकारियों के अनुसार गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक समर्पित गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
संपर्क और सहायता व्यवस्था
आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए चार संपर्क नंबर 011-23116464, 011-23116465, 011-23112428 और 011-23112528 जारी किए गए हैं। इसके अलावा सी.आर.पी. निदेशक से भी 011-23115652 पर संपर्क किया जा सकता है।
उद्देश्य और प्रक्रिया का महत्व
इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रक्रिया से मामलों के शीघ्र समाधान और न्यायालयों पर लंबित बोझ को कम करने की दिशा में सहायता मिलने की उम्मीद जताई गई है।