जिला कांगड़ा में खाद्य वस्तुओं की अधिकतम दरें निर्धारित अधिसूचना जारी
Himachalnow / कांगड़ा
जिला कांगड़ा में खाद्य वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा द्वारा जारी की गई हैं। मांस, पोल्ट्री, फास्ट फूड, पकवान और दूध से संबंधित सभी दरें तय की गई हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को इन दरों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
धर्मशाला
मांस और पोल्ट्री उत्पादों की अधिकतम दरें
जिला कांगड़ा में बकरे और भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपये और ड्रेस्ड चिकन 220 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई हैं। बिना तली मछली 220 रुपये और तली हुई मछली 310 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई हैं। वहीं जीवित चिकन की कीमत 165 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन दरों से अधिक वसूली पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
खाद्य प्रतिष्ठानों और ढाबों के लिए दरें
पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों को छोड़कर सभी ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में भोजन की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। तंदूरी चपाती 8 रुपये, तवा चपाती 6 रुपये, स्टफ्ड परांठा 22 रुपये और साधारण परांठा 17 रुपये तय की गई हैं। दो पूरी भटूरा चना-दही सहित 55 रुपये प्रति प्लेट, और पूर्ण भोजन चावल, दाल, सब्जी व कढ़ी सहित 90 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
फास्ट फूड की दरें और थाली
समोसा 15 रुपये प्रति पीस, वेज चाउमीन 70 रुपये फुल प्लेट, हाफ प्लेट 40 रुपये, नान-वेज चाउमीन 80 रुपये फुल प्लेट और 45 रुपये हाफ प्लेट निर्धारित की गई हैं। थुकपा, वेज और नान-वेज थुकपा, मोमो और नान-वेज मोमो की फुल और हाफ प्लेट की दरें भी तय की गई हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि गुणवत्ता और मात्रा में कमी न हो।
दूध और दुग्ध उत्पादों की दरें
स्थानीय दूध 60 रुपये प्रति लीटर, उबला हुआ दूध 65 रुपये प्रति लीटर और पनीर 330 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। दही की कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि पैक्ड दूध पर मुद्रित मूल्य लागू होगा और दूध तथा पनीर में गुणवत्तापूर्ण सामग्री सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासनिक दिशा-निर्देश और पालन
सभी दुकानदार और खाद्य प्रतिष्ठान अपनी प्रतिष्ठान के बाहर निर्धारित दरों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। मांस या चिकन करी की प्लेट में न्यूनतम मांस और पर्याप्त ग्रेवी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और यह अधिसूचना एक माह तक प्रभावी रहेगी।