मुख्यमंत्री सहारा योजना में हर माह मिलेंगे 3 हजार रुपये, ई-कल्याण पोर्टल पर करें आवेदन
मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर एवं असाध्य बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण काम करने में असमर्थ पात्र लोगों को हर माह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सिरमौर के जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि योजना से वंचित पात्र लाभार्थी ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है।
नाहन
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित, आर्थिक रूप से कमजोर और काम करने में असमर्थ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले लाभार्थियों को उपचार और दैनिक जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग के लिए नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक का योजना के तहत निर्धारित बीमारी की श्रेणी और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
इन बीमारियों से पीड़ित लोग होंगे पात्र
योजना के तहत पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा यानी पैरालिसिस, दीर्घकालिक उपचाराधीन या शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तथा तीव्र या दीर्घकालिक गुर्दा विफलता से पीड़ित मरीज आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी पात्र हो सकता है, जिसके कारण वह स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो गया हो। पात्रता का निर्धारण योजना की तय शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
योजना से अब तक वंचित पात्र व्यक्ति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ई-कल्याण पोर्टल https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र आवेदक लोकमित्र केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। जिन आवेदकों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसायटी के पास लंबित रखे गए थे, उन्हें सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदक को हिमाचली प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, बैंक या डाकघर बचत खाते का विवरण और आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु प्रमाण के रूप में दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। इसके साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र, चिकित्सा इतिहास या रिकॉर्ड, चार लाख रुपये तक का आय प्रमाणपत्र अथवा बीपीएल प्रमाण और लागू होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पात्र लोग सिरमौर जिले के नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगड़ाह, राजगढ़ और पच्छाद स्थित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से भी योजना की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय सिरमौर की ओर से जारी सूचना में संपर्क के लिए 01702-225024 नंबर भी दिया गया है।