12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित और समझौता योग्य मामलों की होगी सुनवाई
किन्नौर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें न्यायालयों में लंबित और समझौता योग्य मामलों के साथ चेक अनादरण, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, भरण-पोषण, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक और अन्य दीवानी विवादों की सुनवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति निर्धारित न्यायालय परिसरों या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
रिकांग पिओ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य अपराध, एनआई अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामले, धन वसूली, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी के बिल और तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद रखे जा सकते हैं। इसके अलावा भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति, जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व मामलों तथा किराया, सुखभोग अधिकार, गुजारा भत्ता, हिदायत और विशिष्ट प्रदर्शन वाद सहित अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई भी की जाएगी।
अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत इन मामलों का समाधान करवाने के इच्छुक लोग न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिकांग पिओ के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01786-223605 या ईमेल पते secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।