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चुनावों के चलते लाइसेंसधारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 May 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल

जिला ऊना में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। सभी लाइसेंसधारकों को 5 मई तक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत डीलर के पास जमा करवाने होंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऊना

जिला ऊना में स्थानीय नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने जिले के सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लाइसेंसधारक अपने हथियार, जिनमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन आदि तथा गोला-बारूद शामिल हैं, 5 मई तक अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि पुलिस एवं अधिकृत डीलर हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा संबंधित धारकों को इसकी विधिवत रसीद प्रदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हथियार वापस लौटा दिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, बैंकों के सुरक्षा गार्डों तथा नेशनल राइफल एसोसिएशन के उन खिलाड़ियों पर लागू नहीं होंगे, जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी लाइसेंसधारक को अपनी जान-माल को गंभीर खतरा महसूस होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन कर उसे इस आदेश से छूट प्रदान कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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