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RG Kar Doctor Case : दोषी संजय रॉय को उम्रकैद , पीड़ित परिवार को मुआवजा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 20 Jan 2025 • 1 Min Read

RG Kar Doctor Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत का फैसला:
शनिवार को दोषी करार दिए जाने के बाद सोमवार को न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सजा का ऐलान किया।

  1. संजय रॉय को आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा दी गई।
  2. पीड़ित परिवार को ₹10 लाख का मुआवजा और ₹7 लाख अतिरिक्त राशि देने का निर्देश दिया गया।
  3. अदालत ने कहा कि यह मामला “दुर्लभतम” की श्रेणी में नहीं आता।

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें:

  • सरकारी वकील : दोषी को सुधार के योग्य नहीं मानते हुए सख्त सजा की मांग की।
  • संजय रॉय के वकील : फांसी की जगह सुधार और पुनर्वास की संभावना पर जोर दिया।

क्या है मामला ?
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु चिकित्सक का शव मिला था। दुष्कर्म और हत्या के आरोप में पुलिस ने अगले ही दिन, 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया। इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके चलते लंबे समय तक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन जारी रहे। देशभर में न्याय की मांग उठी, और कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए इस मामले पर सख्त रुख अपनाया।